सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच, न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को एसवाईएल विवाद को सुलझाने में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा- “विवाद सुलझाने के लिए दोनों राज्य केंद्र का सहयोग करें”
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी.आर. न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया गया कि उसने आपसी बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम दोनों राज्यों को केंद्र सरकार के सहयोग से समाधान निकालने का निर्देश देते हैं।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा कि हमने मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन अब राज्यों को भी ईमानदारी से सहयोग करना होगा। इस बीच, हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सकता। जहां तक नहर के निर्माण का सवाल है, हरियाणा ने अपने क्षेत्र में सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और पानी न छोड़ना एक बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि अगर 13 अगस्त तक मामला नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा।
The post SYL विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, पंजाब-हरियाणा सरकारों को दिए गए स्पष्ट निर्देश। first appeared on Earlynews24.