Punjab में बच्चों पर कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, बाल अधिकार आयोग ने कड़ा कदम उठाया

Punjab बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कनवरदीप सिंह ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे शहर में आवारा कुत्तों की संख्या का आंकलन करें, ताकि इन हमलों में कमी लाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग से कुत्तों के बंध्याकरण अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने की अपील की है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, कनवरदीप सिंह ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में बच्चों पर कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके मद्देनजर इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है। उन्होंने बताया कि रिपोर्टों के मुताबिक लुधियाना के पास हसनपुर गांव में एक सप्ताह के भीतर दो बच्चों की कुत्तों के हमलों में मौत हो गई, और इस तरह की घटनाएं मोहाली, जिरकपुर, अमृतसर, मच्छीवाड़ा साहिब, नाभा और अन्य स्थानों पर भी घटित हुई हैं।

कनवरदीप सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने पंजाब के स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग के सचिवों को पत्र लिखकर अपील की है कि वे 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के तहत कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण पाएं।

क्या है 2023 का यह नियम?

एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का उद्देश्य आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना है। इसके तहत कुत्तों का बंध्याकरण बिना क्रूरता के किया जाता है और उन्हें टीका भी लगाया जाता है। बंध्याकरण के बाद, इन कुत्तों को फिर से सड़कों पर छोड़ दिया जाता है।

स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी

यह नियम डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं द्वारा मानवों पर हमलों को रोकना है। इसके तहत स्थानीय निकायों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

इस नियम के अंतर्गत एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) और एंटी-रेबीज कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी नगर निगमों पर होती है। हालांकि, इन कार्यक्रमों के दौरान पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए, और यदि ऐसा पाया जाता है तो दंड का प्रावधान है।

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