IAS अधिकारी का बिना अनुमति तबादला, पंजाब के पूर्व और वर्तमान मुख्य सचिव को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस।

पंजाब। IAS अमित कुमार, जो 2008 बैच के अधिकारी हैं, को पंजाब में पंचायत जमीन घोटाले की जांच के लिए आयुक्त-सह-अपील प्राधिकारी नियुक्त किया गया था, यह जांच खासतौर पर मोहाली जिले की पंचायत जमीन से संबंधित थी। हालांकि, बाद में उन्हें केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर चंडीगढ़ नगर निगम का आयुक्त बना दिया गया। जबकि, पंजाब कैडर के इस अधिकारी का तबादला बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता था, इसके बावजूद उनका तबादला कर दिया गया।

इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व और वर्तमान मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि बिना अनुमति के उनका तबादला नहीं किया जाएगा, लेकिन इन आदेशों की अनदेखी करते हुए उनका तबादला चंडीगढ़ कर दिया गया।
2008 बैच के अधिकारी हैं अमित कुमार।

IAS अमित कुमार, जो 2008 बैच के अधिकारी हैं, को पंजाब में पंचायत जमीन घोटाले की जांच के लिए आयुक्त-सह-अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, यह आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था। यह जांच खासतौर पर मोहाली जिले की पंचायत जमीन से संबंधित थी। लेकिन बाद में उन्हें केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर भेजकर चंडीगढ़ नगर निगम का आयुक्त बना दिया गया। जब यह मामला चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ के सामने आया, तो पंजाब सरकार के वकील ने स्वीकार किया कि 14 अक्टूबर 2024 को अमित कुमार का तबादला बिना अदालत की अनुमति के किया गया था। यह तबादला उस समय हुआ, जब हाईकोर्ट ने 10 मई 2018 को आदेश जारी किया था कि बिना अनुमति के उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।

केंद्र को भी बनाया पक्षकार।

पंजाब सरकार के वकील ने यह स्वीकार किया कि अमित कुमार इस तबादले के कारण पिछले चार-पांच महीनों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सके। इसके बाद, कोर्ट ने पंजाब के तत्कालीन और वर्तमान मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। साथ ही, केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाकर पूरी केस फाइल भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को सौंपने का आदेश दिया गया है। यह मामला कुलदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर चल रहा है, जिसमें चंडीगढ़ के आसपास के गांवों की शामलात जमीनों के घोटाले का आरोप लगाया गया है।

The post IAS अधिकारी का बिना अनुमति तबादला, पंजाब के पूर्व और वर्तमान मुख्य सचिव को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस। first appeared on Earlynews24.

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *