Haryana की अनाज मंडियों में गेहूं के ज्यादा तोलने का फर्जीवाड़ा: CID जांच में 62 आढ़तियों पर ₹45 लाख का जुर्माना।

Haryana की अनाज मंडियों में गेहूं के तोल में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने CID की टीमों से जांच कराई। जांच में यह पाया गया कि आढ़ती गेहूं का ज्यादा तोल कर रहे थे, लेकिन कागजों में उसे कम दिखाकर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके अलावा, बिना रजिस्ट्रेशन के गेहूं खरीदने वाली फर्में भी चल रही थीं। साथ ही, गोदामों में अवैध स्टॉक भी पाया गया। इस मामले के बाद सरकार ने 42 अनाज मंडियों में 62 दुकानों के आढ़तियों पर ₹45 लाख का जुर्माना लगाया। सबसे ज्यादा जुर्माना नूंह, रेवाड़ी और चरखी दादरी में लगाया गया।

कुरुक्षेत्र में रेड के बाद हुआ पूरा खुलासा

16 अप्रैल को CM फ्लाइंग अंबाला की टीम ने कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी थानेसर में औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि मैसर्स पवन कुमार अजय कुमार फर्म के मालिक पवन कुमार किसानों से प्राप्त गेहूं को सरकार द्वारा निर्धारित वजन से अधिक मात्रा में भरकर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इसके बाद टीम ने फर्म के मालिक पवन कुमार के खिलाफ थाना कृष्णा गेट, थानेसर में भारतीय दंड संहिता की धारा 316(2), 316(5), और 318(4) के तहत मुकदमा नंबर 216 दर्ज कराया।

16 अप्रैल की कार्रवाई के बाद सरकार की ओर से 17 अप्रैल से फ्लाइंग की सभी यूनिटों को अपने-अपने संबंधित क्षेत्र की मंडियों में दुकानों और फर्मों पर छापेमारी के निर्देश दिए गए। छापेमारी में सामने आया कि कई आढ़ती और फर्म मालिक बिना अधिकृत अनुमति के गेहूं का स्टॉक कर रहे थे और रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहे थे।

इस दौरान कुल 62 दुकानों/फर्मों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 1,544.8 क्विंटल गेहूं, 6,465 क्विंटल सरसों और 943.8 क्विंटल अन्य फसलों का अवैध स्टॉक पाया गया।

अब जानिए रेड में कहां, क्या मिला…

कुरुक्षेत्र (थानेसर): 16 अप्रैल 2025 को नई अनाज मंडी, थानेसर में मेसर्स पवन कुमार अजय कुमार फर्म के संचालक पवन कुमार पर गेहूं की बोरी में अतिरिक्त मात्रा भरकर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 316(2), 316(5), और 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

करनाल (घरौंडा): अनाज मंडी, घरौंडा में मेसर्स मान सिंह सोनू कुमार फर्म में 10 बैग में 3.6 किलोग्राम और 5 बैग में 2 किलोग्राम अतिरिक्त गेहूं पाया गया। फर्म का लाइसेंस 18 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 तक निलंबित किया गया और ₹10 हजार का जुर्माना लगाया गया।

नूंह: पुन्हाना और तावड़ू अनाज मंडियों में कई दुकानों पर भारी जुर्माना लगाया गया। तावडू की दुकान नंबर 92 पर ₹1,05,360 का सबसे बड़ा जुर्माना शामिल है।

रेवाड़ी: बावल और कोसली ब्लॉक में अवैध सरसों का स्टॉक करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की गई। नया गांव (जाटों वाला) में 1,500 क्विंटल अवैध सरसों के साथ ₹1,24,250 का जुर्माना लगाया गया।

कई फर्मों पर जुर्माना राशि पेंडिंग दिखाई

CM फ्लाइंग के द्वारा की गई रिपोर्ट में जुर्माने के कुल राशि तो बताई गई है, जबकि जिला वार जुर्माना स्पष्ट नहीं है। कुछ फर्मों पर जुर्माने की राशि को पेंडिंग दिखाया गया है। इसको लेकर कुछ आढ़ती एसोसिएशन के नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सभी जिलों में जुर्माने की राशि का उल्लेख न करना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसके जरिए आढ़तियों के शोषण किए जाने की संभावना है।

Haryana आढ़ती एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश ने बताया कि ऐसी चेकिंग समय-समय पर होती रहनी चहिए। यदि कोई आढ़ती गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।

The post Haryana की अनाज मंडियों में गेहूं के ज्यादा तोलने का फर्जीवाड़ा: CID जांच में 62 आढ़तियों पर ₹45 लाख का जुर्माना। first appeared on Earlynews24.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Revolutionary Performance: Unveiling the 2021 Model S Lamborghini Revuelto Price & Features Rolex Sky-Dweller 2023 New Watches The Cheapest Tesla Car Model Milgrain Marquise and Dot Diamond Wedding Ring in 14k white Gold