पंजाब के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से बकाया बिजली बिलों के बोझ तले दबे करीब 19.34 लाख उपभोक्ताओं को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (PSERC) ने वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे बकाया बिजली बिलों का भुगतान आसान शर्तों पर किया जा सकेगा।
नई OTS योजना के तहत उपभोक्ताओं को अब बकाया राशि पर केवल 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। पहले पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा करना अनिवार्य था, लेकिन नई व्यवस्था में इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है।
अब उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा पहले जमा करना होगा, जबकि शेष राशि छह महीने तक की मासिक किस्तों में चुकाई जा सकेगी। इससे एक साथ बड़ी रकम जमा करने का दबाव कम होगा और आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य रविंदर सिंह सैनी ने बताया कि इस योजना से उपभोक्ताओं और पावरकॉम दोनों को फायदा होगा। जिन लोगों ने किसी कारणवश अपने बिजली बिल जमा नहीं किए हैं, वे अब आसान शर्तों के साथ अपना बकाया चुका सकेंगे।
इस योजना से एक ओर पावरकॉम को वर्षों से लंबित बिजली बिलों की वसूली में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति भी बाधित होने से बचेगी। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निपटारा करेंगे।

