संपत्ति हस्तांतरण पर 2014 में माफ की गई Stamp शुल्क लगने की फिर से संभावना।

सूत्रों के अनुसार पंजाब सरकार रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर Stamp ड्यूटी फिर से लगा सकती है। भाजपा सरकार ने 2014 में इस Stamp ड्यूटी को माफ कर दिया था।

सूत्रों के अनुसार पंजाब सरकार रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर Stamp ड्यूटी फिर से लगाना शुरू कर सकती है। इस Stamp ड्यूटी को 2014 में शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार ने माफ कर दिया था।

यह मुद्दा सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया जाएगा। इस कदम के पीछे का उद्देश्य नकदी की कमी से जूझ रही राज्य सरकार के लिए संसाधन जुटाना है। एक सूत्र ने बताया कि अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो एक से 2.5 फीसदी Stamp ड्यूटी लगाई जा सकती है।इससे पहले सरकार ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से हस्तांतरित संपत्ति पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाया था।

पता चला है कि राजस्व विभाग ने माता-पिता से बच्चों या दादा-दादी से पोते-पोतियों को संपत्ति हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क तथा भाई-बहनों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर 2.5 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है।

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