वैवाहिक विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए Haryana , पंजाब और चंडीगढ़ के प्रत्येक जिले में तीन-तीन काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। तीनों राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है। हाईकोर्ट ने इस जानकारी के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि काउंसलर नियुक्त करने के कदम से न केवल अदालतों में लंबित मामलों में कमी आएगी, बल्कि उन पक्षों को भी मदद मिलेगी, जिन्हें अपने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अदालती आदेश लेने के लिए सालों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाईकोर्ट की तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की खंडपीठ ने अपने आदेश में पंजाब और हरियाणा के गृह विभागों को अनुबंध के आधार पर प्रत्येक जिले में तीन-तीन काउंसलर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
इनका इरादा पुलिस थानों के स्तर पर वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाली आपराधिक शिकायतों का समाधान करना था। हाईकोर्ट ने यह निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ में काउंसलर नियुक्त करने को ध्यान में रखते हुए दिया था। चंडीगढ़ के पुलिस थानों/अदालतों में लंबित शिकायतों में से 700 मामलों का निपटारा एक साल की अवधि में किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया था। अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ द्वारा इस मामले में काउंसलर नियुक्त किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है।
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