नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (DWI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए। बृज भूषण सिंह ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत के समक्ष आरोपों के प्रति खुद को दोषी नहीं ठहराया और मुकदमे का दावा किया। “जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं अपराध क्यों स्वीकार करूंगा?” बृजभूषण सिंह ने कहा.
अदालत ने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से मौजूदा भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है.
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